'राष्ट्रपति-राज्यपाल के लिए बिलों पर टाइमलाइन तय नहीं कर सकते', SC का अहम फैसला।

Sandeep Jain - 11/21/2025 8:58:33 AM -

सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्यपाल या राष्ट्रपति के लिए बिल पर कार्रवाई करने की कोई समय-सीमा तय नहीं की जा सकती। अदालत ने स्पष्ट किया कि राज्यपाल बिल को अनिश्चितकाल तक रोककर नहीं रख सकते, बल्कि उसे विधानमंडल को वापस भेजना होगा।