जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने का नया नियम.

Sandeep Jain - 7/16/2025 9:39:38 AM -

जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने में देरी करते हैं, तो आपसे शुल्क वसूला जायेगा. जन्म या मृत्यु के 21 दिनों के अंदर आवेदन करने पर प्रमाण पत्र निःशुल्क बनेगा. लेकिन, 21 दिनों के बाद आवेदन करने पर आपको शुल्क भुगतान करना होगा.

 केंद्र सरकार के सीआरएस पोर्टल पर बदलाव के बाद अब यह नियम रांची नगर निगम में लागू कर दिया गया है. अब जन्म व मृत्यु के 21 दिन के अंदर आवेदन करने पर प्रमाण पत्र निःशुल्क बनेगा. वहीं, 21 दिन से 30 दिन के भीतर आवेदन करने पर 2 रुपये, 31 दिन से 1 साल के भीतर आवेदन करने पर 5 रुपये और एक साल के बाद आवेदन करने पर 10 रुपये शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा.

पूर्व में क्या था नियम ?
मालूम हो पूर्व में 21 दिनों के भीतर आवेदन करने पर जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र निःशुल्क बनाया जाता था. 21 दिनों के बाद बाद आवेदन करने वालों से 1 रुपये विलंब शुल्क लिया जाता था. लेकिन अब यह विलंब शुल्क बढ़ा दिया गया है. अब अगर आप 1 साल तक आवेदन नहीं करेंगे तो आपको 10 रुपये विलंब शुल्क देना होगा.