पूर्वी
चंपारण । एनडीपीएस कोर्ट-1 के विशेष न्यायाधीश नूर सुल्ताना
ने चरस तस्करी मामले में दोषी पाते हुए एक नामजद अभियुक्त को दस वर्षों का
कठोर कारावास एवं दो लाख रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है। अर्थ दंड नहीं
देने पर तीन महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सजा नेपाल नारायणी थाना के
जलेश्वर जनकपुर निवासी गुलाब बाबू मंडल को हुई है।
मामले में
रक्सौल पनटोका एसएसबी कैंप के अधिकारी अरूण कुमार सिंह ने प्राथमिकी दर्ज
कराया था,जिसमें कहा था कि 4 अप्रैल 2019 को गुप्त सूचना के आधार पर
लक्ष्मी चौक बुलेट एजेंसी के पास एक युवक को संदेह के आधार पर पकड़ा गया।
जांच के दौरान उसके पास से 3.500 ग्राम चरस बरामद हुआ। एनडीपीएस वाद संख्या
36/2019 विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक डा शंभू शरण सिंह ने पांच
गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष रखा।
न्यायाधीश
ने एनडीपीएस की धारा 20(बी)ii(सी) एवं 23(सी) में दोषी पाते हुए दोनों
धाराओं में दस दस वर्षों का कठोर कारावास एवं एक एक लाख रुपए अर्थ दंड की
सजा सुनाये। दोनों सजाए साथ साथ चलेगी।कारागार में बिताए अवधि का समायोजन
सजा की अवधि में होगी। अभियुक्त 6 अप्रैल 20219 से कारागार में है।