नई
दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री
हेमंत सोरेन को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया
है। सोरेन की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि वह 2 जून को सरेंडर कर
देंगे, लेकिन सुनवाई के दौरान ईडी ने इसका विरोध किया। मामले की अगली
सुनवाई ग्रीष्मावकाश के दौरान 21 मई को होगी।
सुनवाई के
दौरान जस्टिस संजीव खन्ना ने ईडी से पूछा कि सोरेन ने यह अर्जी चुनाव
प्रचार के लिए अंतरिम जमानत के लिए दी है, इस पर आपका रुख क्या है। इस पर
ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू ने सोरेन को अंतरिम जमानत दिए जाने का विरोध
करते हुए कहा कि उनकी गिरफ्तारी चुनाव घोषित होने से काफी पहले हुई थी।
सुनवाई
के दौरान सोरेन की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि जमीन घोटाले का आरोप
लगाने के लिए कुछ लोगों के बयान को आधार बनाया गया है, जबकि जमीन से सोरेन
का कोई संबंध नहीं है और न ही कभी कोई कब्जा था। सिब्बल ने कहा कि झारखंड
में 20 और 25 मई को मतदान है, इसलिए सोरेन को अंतरिम जमानत दी जाए।
कोर्ट
ने 13 मई को सोरेन की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई
करते हुए ईडी को नोटिस जारी किया था। सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा
था कि अगर सुनवाई में देरी होती है तो तब तक चुनाव ही खत्म हो चुके होंगे।
तब सुनवाई का कोई औचित्य नहीं बनता। केजरीवाल को मिली राहत यहां भी लागू
होती है। फिलहाल सोरेन न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी ने 31 जनवरी को हेमंत
सोरेन से पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। सोरेन को भूमि घोटाला मामले
में गिरफ्तार किया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन को चुनाव प्रचार के लिए नहीं दी अंतरिम जमानत, 21 को सुनवाई
Shalaj - 5/17/2024 5:25:11 PM -