रांची । रांची जिला अंतर्गत सभी नदी बालू घाटों से आज से 15
अक्टूबर तक बालू उठाव पर पूर्णत: रोक रहेगी। इस संबंध में उपायुक्त-सह-जिला
दंडाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा ने आदेश जारी किया है। नेशनल ग्रीन
ट्रिब्यूनल, ईस्टर्न जोन बेंच, कोलकाता से पारित आदेश एवं केंद्रीय
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सस्टेनेबल सैंड माइनिंग
मैनेजमेंट गाइडलाइन के आलोक में यह आदेश जारी किया गया है, जो तत्काल
प्रभाव से लागू है।
उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी ने जिला खनन टास्क
फोर्स के सभी सदस्यों, अनुमंडल पदाधिकारी सदर, बुंडू एवं जिले के सभी अंचल
अधिकारियों को नदी घाटों से बालू का उठाव करते पाए जाने वालों पर
नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। इस संबंध
में उपायुक्त ने वरीय पुलिस अधीक्षक, रांची से अपने स्तर से सभी अनुमंडल
पुलिस पदाधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को आवश्यक निर्देश देने का आग्रह
किया है।
रांची जिले के सभी नदी घाटों से 15 अक्टूबर तक बालू उठाव पर लगी रोक
Puja Kumari - 6/10/2024 11:04:11 PM -![](download/jharkhand/10dl_m_1117_10062024_1.jpg)