HC के चीफ जस्टिस का सख्त आदेश, झारखंड सरकार को इस तारीख तक लागू करनी होगी पेसा.
Sandeep Jain - 8/6/2025 7:46:24 AM -
झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने पंचायती राज विभाग को छह सितंबर तक पेसा नियमावली लागू करने के लिए कहा है। ऐसा नहीं करने पर अगली सुनवाई यानी छह सितंबर तक सचिव को स्पष्टीकरण देने को कहा है। इससे पहले दाखिल अवमानना याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। अदालत ने पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव से पूछा कि कोर्ट के आदेश के बाद भी पेसा नियमावली लागू करने में इतनी देर क्यों हो रही है।
हाईकोर्ट ने जुलाई 2024 में ही कई जनहित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए सरकार को दो माह में नियमावली बना कर उसे लागू करने का निर्देश दिया था। लेकिन, इसका पालन नहीं किया गया। इसपर आदिवासी बुद्धिजीवी मंच ने अवमानना याचिका दाखिल की। प्रार्थी के वकील वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने पक्ष रखा। कोर्ट को बताया कि 25 साल पहले आदिवासियों के उत्थान के लिए राज्य का गठन किया गया था, लेकिन अब तक राज्स सरकार पेसा एक्ट की नियमावली नहीं बना सकी। जबकि, पेसा एक्ट 1996 में ही बना था।
सरकार ने कहा, एक्ट लागू करने की प्रक्रिया जारी है.
सुनवाई के दौरान पंचायती राज विभाग के सचिव कोर्ट में उपस्थित हुए थे। सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि नियमावली लागू करने की प्रक्रिया जारी है, इस पर काम हो रहा है। राज्य में पंचायती राज अधिनियम और दूसरे एक्ट के माध्यम से पेसा एक्ट के प्रावधानों को लागू किया गया है। संविधान में मिले अधिकारों के तहत ही राज्य राज्य सरकार ने ऐसा किया है।






