झारखंड: सार्वजनिक स्थल पर सिगरेट पीते पकड़ाये, तो लगेगा 1000 रुपये जुर्माना, कानून आज से हो गया लागू.

Sandeep Jain - 6/12/2025 2:05:13 PM -

रांची: सिगरेट पीने अब सावधान हो जायें! सार्वजनिक स्थान पर सिगरेट का छल्ला उड़ाते पकड़ाये, तो 1000 रुपये का फाइन करेगा। आज से राज्य में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन) (झारखंड संशोधन) विधेयक, 2021 लागू हो गया है। राष्ट्रपति ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी है।

इस विधेयक में ये प्रावधान है कि पब्लिक प्लेस में सिगरेट पीते पकड़े जाने पर 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा। ये विधेयक चार साल पहले हेमंत सरकार ने सदन में पारित कराया था। जिसमें 200 रुपये की जुर्माना राशि को पांच गुना यानि 1000 रुपये करने का प्रावधान किया गया था। संशोधन विधेयक पर तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर भी जुर्माना लगेगा

आपको बता दें कि जिस दिन झारखंड विधानसभा से यह बिल पास हुआ था। उससे एक माह पूर्व झारखंड कैबिनेट ने राज्य में हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। सरकार ने स्पष्ट किया था कि नियमों का उल्लंघन करने वालों को जेल या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना देना होगा।

उन्होंने यह भी कहा था कि 21 वर्ष से कम आयु के उपभोक्ताओं को तंबाकू बेचना दंडनीय अपराध होगा। जब यह संशोधन विधेयक सदन में आया था, तब तत्कालीन आजसू विधायक लंबोदर महतो ने संशोधन प्रस्ताव के जरिए पब्लिक प्लेस में सिगरेट पीने पर जुर्माने की राशि 1000 रुपए की जगह 10 हजार रुपए करने की मांग की थी।